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Today Breaking News -1
जाति प्रमाण – पत्र के लिए समग्र आई.डी अनिवार्य
अब जाति प्रमाण पत्रों की सेवाओ के लिये भी समग्र आई.डी.होना अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले की तहसीलों में स्थापित लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाति के आवेदन क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछडे़ वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के मैन्युअल जाति के आवेदन मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मैन्युअल अन्य पिछडे वर्ग मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ ब्लड रिलेशन जाति के आवेदन ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्लड रिलेशन अन्य पिछडे़ वर्ग तथा ब्लड रिलेशन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ पोर्टल पर इसे लाइव कर दिया गया है।
Today Breaking News -2
म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 (अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश
त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन -2022
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथासंशोधित 2014 के उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि आयोग को प्रतिबंधित 48 घंटे की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
सचिव राकेश सिंह ने बताया कि आयोग ने यह निर्देश मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि के प्रतिषेध के अंतर्गत दिया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा-3(1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि- “मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।”
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथासंशोधित 2014 के उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि आयोग को प्रतिबंधित 48 घंटे की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
सचिव राकेश सिंह ने बताया कि आयोग ने यह निर्देश मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि के प्रतिषेध के अंतर्गत दिया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा-3(1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि- “मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।”
Today Breaking News -3
31 जुलाई तक किसान कराएं फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2022-23 की खरीफ और रबी फसलों के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी।अपर संचालक फसल बीमा के अनुसार किसानों को 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर किसान बोई गई फसल की जानकारी को अनिवार्य रूप से देने को कहा गया है।
Today Breaking News -4
मंत्रियों तथा कलेक्टर ने किया मतदान
इन्दौर। नगर निगम निर्वाचन के दौरान आज मंत्री तुलसीराम सिलावट, उषा ठाकुर, कलेक्टर मनीष सिंह व निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने अपने-अपने मताधिकार का उपयोग किया। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने अपने परिवार के साथ अग्रवाल नगर स्थित ग्रीन फील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थित मतदान केन्द्र में मतदान किया। इसी तरह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संगम नगर स्थित मतदान केन्द्र में मताधिकार का उपयोग किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने परिवार के साथ नेहरू स्टेडियम के समीप स्थित मतदान केन्द्र में मतदान किया। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने भी रेसीडेंसी क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर मतदान किया।
Today Breaking News -6
कार सवार युवक व महिला की बेरहमी से पिटाई कर कार फोड़ी
इंदौर। सिमरोल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक मामले में घर जा रहे युवक व युवती की कार का रास्ता रोककर बदमाशों ने उनके साथ बदसूलुकी कर मारपीट की और बदमाश उनकी कार में तोड़फोड़ कर फरार हो गए । मामले में सिमरोल पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी प्रदीप कुमार पिता प्रभु दयाल व्यास निवासी खातीवाला टैंक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार दोपहर वह अपनी कार से ग्राम गाजिंदा से गुजर रहा था। कार में उसके साथ मालती और कुणाल बैठे थे तभी ग्राम मे रहने वाले आरोपी भूरा रामेश्वर और रोहित ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और बिना कारण उनके साथ गाली – गलौच करने लगे । विरोध किया तो मारपीट करने लगे और आरोपियों के अन्य साथी आकाश , यश और अर्जुन भी आ गए। इन्होंने भी जमकर मारपीट की और फिर कार में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।