Unlock 4.0 के लिए मध्यप्रदेश की Guideline जारी, जानिए क्या चालू होगा, क्या बंद रहेगा ?

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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रविवार को लॉकडाउन खत्म होगा, बाजार हफ्ते में सातों दिन खुलेंगे, राजनीतिक रैलियां हो सकेंगी, ओपन थिएटर 21 सितम्बर के बाद 100 लोगों की क्षमता के साथ खुलेंगे; सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल 30 सितम्बर तक बंद ही रहेंगे प्रदेश में अब रविवार को किया जा रहा लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब बाजार व अन्य गतिविधियां पूरे सप्ताह चलेंगी। कारखाने पूरी क्षमता से काम करेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम-रैलियां 21 सितंबर के बाद 100 की संख्या के साथ शुरू होंगी। इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। मप्र सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन को लेकर सोमवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र में ही लॉकडाउन रहेगा, इसके बाहर किसी ने बिना सरकार की मंजूरी के लॉकडाउन लगाया तो कार्रवाई की जाएगी।

शहर अथवा राज्य से अंदर या बाहर जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर के बाद 100 लोगों की क्षमता के साथ शुरू होंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मॉल व धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं। स्कूलों के बारे में गृहमंत्री ने बताया कि 21 सितंबर के बाद स्कूल 50 फीसदी स्टॉफ बुला सकेंगे। नौवीं से लेकर 12वीं तक के क्षेत्र स्वैच्छिक रूप से मार्गदर्शन लेने के लिए टीचर के पास स्कूल जा सकते हैं। लेकिन स्कूल का कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े प्रशिक्षण संस्थान भी अब खुल जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइड लाइन के साथ सरकार की मंजूरी से चलेंगे। शादी-ब्याह आदि के लिए भी 50 की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। गृह विभाग मंगलवार को इसकी गाइड लाइन जारी कर देगा। सरकार के सचिवालय में इस समय डिप्टी सैक्रेटरी स्तर तक के अधिकािरयों की संख्या पूरी रखी गई है, जबकि निचले स्तर तक के कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी रखी गई है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग भी मंगलवार को सर्कुलर जारी कर सकता है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।
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