Madhya pradesh Crime News
जबलपुर | मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यापमं घोटाले के आरोपी चिरायु मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष एसएन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया, डॉ. वीरेन्द्र मोहन, डॉ. रवि सक्सेना, डॉ. विजय कुमार तथा अरुण कुमार अरोरा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई शुक्रवार 11 मार्च को निर्धारित की गई है।
मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले में आरोपी तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष सहित सात व्यक्तियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एमएस भट्ट की युगलपीठ ने बुधवार को प्रारंभिक सुनवाई की। अगली सुनवाई शुक्रवार 11 मार्च को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2013 के प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में धांधली करने के आरोप में 18 फरवरी को विशेष न्यायालीय के समक्ष 160 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें चिरायु मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष एसएन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया, डॉ. वीरेन्द्र मोहन, डॉ. रवि सक्सेना, डॉ. विजय कुमार तथा अरुण कुमार अरोड़ा के नाम शामिल थे।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की संभावना के मद्देनजर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। युगलपीठ ने सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने पैरवी की।