Indore News – नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर को लोक अदालत में संपत्ति कर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
3 Min Read

Indore News. माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित कि जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 11 सितम्बर 2021 शनिवार को निगम इंदौर मुख्यालय व झोनल कार्यालयो, रजिस्ट्रार कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से देर रात्रि तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।  आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा संपत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है।

संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें :

कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट,

कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट

कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट।

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 11 सितम्बर 2021 को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत राशि का अधिकतम दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने दिनांक दिनांक 11 सितम्बर 2021 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जल करदाताओं से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपत्ति कर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। इसके साथ ही कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।