Indore News – दिव्यांगजनों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये कलेक्टर कार्यालय में की गई विशेष व्यवस्था

sadbhawnapaati
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प्रति शनिवार बनाये जाएंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आज से होगी सुविधा प्रारंभ

इन्दौर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 21 प्रकार की दिव्यांगता के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण-पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये कलेक्टर कार्यालय में वृद्धजन परामर्श केन्द्र पोस्ट आफिस के पीछे स्थित भवन में प्रत्येक शनिवार को नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आदेश जारी किये हैं।
यह सुविधा शनिवार 12 फरवरी से प्रारंभ होगी। प्रत्येक शनिवार को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनाये जाएंगे।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा निःशक्तता प्रमाण-पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए तीन प्रकार के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।
इनके द्वारा 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र तैयार किये जायेंगे। बौद्धिक दिव्यांग, मानसिक रुग्णता श्रेणी के दिव्यांगजन, हाइपर श्रेणी के होने से उन्हें एवं उनके पालकगणों को प्रमाण-पत्र बनवाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस दृष्टि से अतिरिक्त व्यवस्था बतौर नवीन प्रशासनिक संकुल इन्दौर वृद्धजन परामर्श केन्द्र पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित भवन में की गई है।
यहां प्रत्येक शनिवार को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशक्तता प्रमाण-पत्र बनाए जाएंगे, इस हेतु विषय विशेषज्ञ अपनी सेवाएँ देगें।
यहां बौद्धिक दिव्यांगता, आटिज्म दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता और सीखने की दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाये जाएंगे।
कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे इसके लिये आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करायें।
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