Today Indore News in Hindi – इंदौर समाचार

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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Indore News – 1

 

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित कंटेंट पोस्ट करने पर प्रतिबंध, होगी कार्रवाई

इंदौर। इंदौर नगर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 2 मई 2022 तक लागू रहेगा।
जारी आदेशानुसार इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने पर, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

Indore News – 2

केन्द्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दौरा कार्यक्रम

इंदौर। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते शनिवार 26 मार्च को प्रात: साढ़े 7 बजे इंदौर एयरपोर्ट आयेंगे।
इसके पश्चात मंत्री श्री कुलस्ते प्रात: साढ़े 10 बजे एमआर-10 रोड़ स्थित दाल एवं अनाज मशीनरी एक्जिबिशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मंत्री श्री कुलस्ते दोपहर 4 बजे अरविंदो विश्वविद्यालय में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तद्पश्चात केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते अगले दिन रविवार 27 मार्च को प्रात: साढ़े 6 बजे इंदौर से जबलपुर के लिये प्रस्थान करेंगे।

Indore News – 3
 

वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक

इंदौर। मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
इस हेतु जीएसटी से पंजीयत व्यवसायी, निजी विद्यालय/महाविद्यालय, कंप्यूटर सेंटर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिम सेंटर, धर्मकांटा, होटल, लाज, विवाह, मंडप, टेंट शामयाना, केवल आपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस, कम्पनी, क्लीनिक, लैब, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, कियोस्क सेंटर, फैशन डिजाइनर, बुटीक, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप आदि 31 मार्च 2022 तक अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा कराएं, जिससे ब्याज एवं वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।