इन्दौर। इन्दौर जिले में लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए आरोपी अमजद उर्फ बकरा पिता जाकिर पटेल को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये है। उक्त आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेक अपराध पंजीबद्ध है।
बताया गया है कि राजीव नगर बडला खजराना इन्दौर निवासी आरोपी अमजद उर्फ बकरा पिता जाकिर पटेल वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त है। अनावेदक के द्वारा गुंडागर्दी, मारपीट, गाली गलौच, अवैध शस्त्र रखना, अवैध वसूली करना, अपहरण करना, लूट करना, डकैती की योजना बनाना, घर में घुसकर मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध घटित किये गये हैं। अनावेदक के थाना खजराना क्षेत्र, थाना लसूडिया व विजयनगर क्षेत्र में भी आपराधिक रिकार्ड दर्ज है।
अनावेदक के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही भी की गई तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु अनावेदक द्वारा घटित किये जा रहे अपराधों पर कोई अंकुश नहीं लग सका है। अनावेदक आदतन अपराधी होकर संपूर्ण खजराना क्षेत्र में अपराध घटित कर रहा है।
पुलिस उपायुक्त जोन दो के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना प्रभारी थाना खजराना के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा अमजद उर्फ बकरा पिता जाकिर पटेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।