कलेक्टर सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त टेम्पू मराठा को किया रासुका में निरुद्ध

sadbhawnapaati
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इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त टेम्पू उर्फ गणेश मराठा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।
धर्मराज कालोनी इंदौर निवासी टेम्पू उर्फ गणेश मराठा कुख्यात अपराधी होकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2001 से आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। अनावेदक के विरूद्ध इन्दौर शहर के थाना एरोड्रम में कुल 18 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। अनावेदक के सभी आपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं।
अनावेदक अपने अन्य साथियों को साथ रखकर गिरोह बनाकर साम्प्रदायिक रूप से थाना एरोड्रम क्षेत्र में मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अडीबाजी कर अवैध वसूली करने, अवैध हथियार रखने तथा आम लोगों का रास्ता रोककर मारपीट करने तथा लोगों के घरों में घुसकर मारपीट कर लोगों को आतंकित करना, शांति व्यवस्था बिगाड़ना जैसे जघन्य आपराधिक कृत्य करते हुये लोक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है, जिससे आम जनता के लोग अपना दैनिक कार्यों को करने में भी भय महसूस करते है।
इसके फलस्वरूप आम जनता के लोगों में हर समय इसका भय बना रहता है और इसके भय के कारण आम जनता का कोई भी व्यक्ति इसके एवं इसके साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट करने व गवाही देने का साहस नहीं करता है। अनावेदक के दुस्साहसिक आपराधिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना एरोड्रम के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा टेम्पू उर्फ गणेश पिता अर्जुन मराठा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।
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