अवैध कॉलोनी ‘प्रगति पार्क’ के भूमि विक्रेताओं को कलेक्टर ने किया तलब
इन्दौर। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा भिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के भूमि विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मिचौली हप्सी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में पाया गया था की भिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर पक्की कांक्रीट रोड निर्माण कर छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क का निर्माण किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा सभी संबंधित भूमि विक्रेताओं को उक्त जांच के संबंध में 31 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में स्वयं समक्ष में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए है कि क्योंकि उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है इसलिए वर्णित भूमि के संबंध में प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर बिना कलेक्टर के अभिमत के अनुमति प्रदान ना की जाए।