National News – बैंकिंग और साइबर फ्रॉड रोकने में जुटी सरकार, टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2022 लाने की तैयारी

sadbhawnapaati
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कानून में बदलाव कर सख्त नियम बनाया जाएगा
व्हाट्सएप टेलीग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए होगा लाइसेंस अनिवार्य
केंद्र सरकार आने वाले दिनों में बड़े बैंकिंग और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है. इसके लिए कई तरह के कानून में बदलाव किए जा रहे हैं. केन्द्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैश्वन ने कहा कि नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2022 में कई तरह के ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि आम लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाया जा सकेगा.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमूमन जब हमारे पास किसी का काल आता है तो हमें पता नहीं होता कि कौन काल कर रहा है. आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियों से ऐसी व्यवस्था बनाने को कह रही है कि जिससे कि यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है. फिलहाल कई तरह के ऐप के माध्यम से इस तरह की जानकारी मिलती है लेकिन आने वाले दिनों में इस वैकल्पिक व्यवस्था को आधिकारिक किया जाएगा.

केवाईसी नियमों में बदलाव
अंग्रेजी में नो योर कस्टमर या केवाईसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हर किसी को अपने अकाउंट की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होती है. केवाईसी की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है. यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की भ्रामक अथवा गलत जानकारी देता है तो उसपर कड़े कानूनी कारवाई की जाएगी.

फ्रॉड के लिए कड़ी सजा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में कुछ जगह ऐसी हैं जो बैंकिंग फ्रॉड के लिए काफी बदनाम हो चुके हैं. इसके लिए पूरे सिस्टम के चेन को तोड़ने की जरूरत है. नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल से उस चेन को तोड़िने में काफी सहायता मिलेगी. अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करते पकड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी. अभी यदि साइबर कानून के तहत कोई पकड़ा जाता है तो उस महज तीन साल की सजा होती है. इस सजा को और बढ़ाने का प्रावधान है.

सोशल मीडिया साइट भी घेरे में
अश्विनी वैश्वन ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप भी नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2022 का हिस्सा होंगे. ओटीटी प्लेटफार्म भी रेगुलेटर के अधीन होगा. उन्होंने कहा कि इस मामले पर कसन्टेशन चल रहा है.,

कैसी होगी लाइसेंस प्रक्रिया
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम सर्विस के लिए लाइसेंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रजिस्ट्रेशन, वायरलेस इक्विपमेंट के लिए ऑथराइजेशन और स्पेक्ट्रम के लिए (बोली )ऑक्शन लगाने की प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.

चीन के जगह एक एक्ट
अश्वनि वैष्णव ने कहा कि इंडियन टेलीकाम ड्राफ्ट बिल 2022 अब पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट और टेलीग्राफ वायरस एक्ट की जगह लेगा. नया ड्राफ्ट बिल जनता की राय के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, सभी तरह की तकनीकी प्रक्रिया के बाद अगले साल संसद से पास हो जाएगा.

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