Maharashtra द्वारा MP की सांस रोकने के आदेश पर High Court का Stay

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 सप्ताह पहले दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के आदेश पर इंदौर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है महाराष्ट्र के इस आदेश का असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ने लगा था। महाराष्ट्र से एमपी को रोजाना 130 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। उधर सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया था।

मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद उधव ठाकरे से बात की थी साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट जाने का भी निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने एस. पी. न्यूज़ को बताया कि हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के दूसरे राज्यों के सप्लाई रोके जाने के आदेश पर स्टे दे दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि मध्यप्रदेश में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए उसने, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लांटों से भी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।
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