नई दिल्ली। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कप्पन को अभी जेल में रहना होगा। जेल अधिकारियों ने इसकी जानकारी देकर बताया कि कप्पन के खिलाफ ईडी की एक जांच अभी भी पेंडिंग है।
इस कारण उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि सोमवार को ही उनकी रिहाई का आदेश आया था। गौरतलब है कि सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस दलित महिला के घर जा रहे थे जिसकी रेप के बाद मौत हो गई थी।
जेल अधिकारी ने बताया कि कप्पन के खिलाफ ईडी की जांच अभी पेंडिंग है। इस कारण उन्हें अभी जेल से छोड़ा नहीं जा सकता। वहीं कप्पन की रिहाई का आदेश देकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने एक लाख रुपए के दो जमानदारों और इतने ही पैसे का पर्सनल बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
कप्पन को तीन अन्य लोगों अथिकुर रहमान, आलम और मसूद के साथ पुलिस ने मथुरा में गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ पीएफआई से लिंक होने और हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप था। उन्हें आईपीसी, यूएपीए और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कप्पन को जमानत दी थी।
इसके तहत उन्हें जेल से रिहा होने के बाद अगले छह हफ्तों तक दिल्ली में ही रहना होगा। इस दौरान हर सोमवार को निजामुद्दीन पुलिस थाने पर हाजिरी देनी होगी।