HP, इंडियन ऑयल, जैसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से ऑयल पैकिंग कर,
पुलिस आयुक्त इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में आमजन के साथ धोखा–धडी कर ब्रांडेड कंपनी के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली एवं मिलावटी सामान बनाकर बेचने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना भंवरकुआं पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए भंवरकुआं क्षेत्र के पालदा स्थित उद्योग नगर के साहू कंपाउंड नामक ऑयल गोडाउन पर दबिश दी जहा 1.गोडाउन संचालक कपिल पिता मनोहर कल्याणी निवासी शिवराम लिंबोदी इन्दौर के द्वारा बिना निर्धारित मानकों का पालन किये, HP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के भरे ऑयल बुलाकर उसमे कुछ ऑयल निकालकर उसकी जगह कच्चा ऑयल व कलर मिलाकर बिना गुणवत्ता वाला ऑयल तैयार कर ब्रांडेड कंपनी के नाम से सील लगाकर पैक कर बाजारों में खपाया जा रहा था। जिससे कि आरोपी कपिल पिता मनोहर कल्याणी द्वारा अवैध लाभ अर्जित के लिए नकली ऑइल भरकर प्रतिरूपण कर उसे असली ऑइल दिखाने हेतु विभिन्न कंपनियों के नामों का दुरुपयोग किया गया तथा उनके सील एवं लेबल लगाए जा रहे थे ताकि आसानी से बाजारों में ऑइल खपत किया जा सके।
आरोपी के गोडाउन से 15 ड्रमों में भरा 3 हजार लीटर कच्चा ऑइल,एचपी कंपनी के नाम से नकली सील लगा 02 ड्रमों में भरे 400 लीटर मिलावटी ऑयल एवं विभिन्न ब्रांडेड कम्पनियों के लेबल, स्टिगर व लेबल पैकिंग मशीन एवं ऑयल मिलाने की पंपिंग मोटर मशीन (कुल मशरूका कीमत करीब 7 लाख रुपए) जप्त कर आरोपी कपिल पिता मनोहर कल्याणी के विरुद्ध थाना भंवरकुआं में अपराध क्रमांक 35/22 धारा 420 भादवि एवं 51,63 और 65 कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।