Indore Crime News. थाना खजराना अनुसार आरिफ पिता शमीम खान निवासी सुपर पैलेस कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि सादिक उर्फ मोईन शेख एवं उसके साथी मोइन खान के द्वारा हाजी कालोनी दरगाह के पीछे फ्लैट को स्वयं का बताकर 11 महीने का किराया चिट्ठी लेकर छलपूर्वक धोखाधड़ी से ₹200000 प्राप्त किया। इसकी जानकारी मल्टी के मालिक सादिक खान द्वारा उसे प्राप्त हुई, जिसके उपरांत उसके द्वारा उक्त दोनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते उक्त दोनों अपना नाम बदलकर लोगों से ठगी करना जानकारी में प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर धारा 406,420, 467, 468, 120b IPC का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना पर ज्ञात हुआ आरोपीगण मोइन उर्फ अरमान उर्फ सादिक शेख पिता हाजी सलीम शेख निवासी 120 टाट पट्टी बाखल छतरीपुरा इंदौर तथा मोहम्मद मोइन पिता मोहम्मद सलीम को घेराबंदी कर स्टार चौराहा के पास से गिरफ्त में लिया गया आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण कर पूछताछ जारी है, जिनमे अन्य खुलासा होना संभावित है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा, उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी व टीम की सराहनीय भूमिका रही।