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मानहानि केस मामला : राहुल के बाद अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ीं, अहमदाबाद की कोर्ट 8 मई करेगी सुनवाई

अहमदाबाद | बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं| अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज मानहानि केस पर सुनवाई आगामी 8 मई करेगी| याचिकाकर्ता हरेश मेहता ने आज मेट्रो कोर्ट में कहा कि 25 मार्च को उन्हें यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जो निजी चैनल पर 22 मार्च को प्रसारित हुआ था| इस वीडियो में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि ‘आज के देश के हालात में अगर देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं|’ तेजस्वी यादव का यह बयान सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा|
गुजराती परिभाषा में ठग शब्द लुच्चा, अपराधी और अपराध संबंधी कैटेगरी में आता है| ऐसे शब्द का उपयोग तेजस्वी यादव ने गुजरात के गुजरातियों के लिए उपयोग किया था| याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि इस समाचार से मुझे मानसिक और शारीरिक यातनाएं और गुजराती के तौर पर मेरी मानहानि हुई है| सवाल यह है कि क्या सभी गुजराती ठग हैं? क्या गांधीजी, सरदार पटेल और नरसिंह मेहता सभी ठग थे? मेरी समझ के मुताबिक ठग का लेबल लगने से सभी गुजराती अगर गुजरात के बाहर जाएंगे तो उन्हें सिर झुका कर चलना पड़ेगा|
देश-विदेश में बसने वाले गुजरातियों को क्या मानहानि के साथ जीना पड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव ऐसी टिप्पणी कर अखंड देश को खंडित करना चाहते हैं? देश के किसी भी नागरिक को ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो किसी की भावनाओं को आहत करे| हरेश मेहता ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव ने ऐसी टिप्पणी की है जो उनकी पद और प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता| ऐसी टिप्पणी कर तेजस्वी यादव ने समूचे गुजरात के नागरिकों के दिल चोट पहुंचाई है|
जिस प्रकार दिल को चोट पहुंची है, उसी प्रकार सभी गुजरातियों को बदनामी का अहसास होगा| याचिकाकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव की टिप्पणी से संबंधित सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं| याचिकाकर्ता के वकील की ओर सुप्रीम कोर्ट के हाल की टिप्पणी का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भड़काऊ भाषणा हो या टिप्पणी हो, किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए बगैर सरकार शिकायतकर्ता बने| गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को गुजरातियों के खिलाफ टिप्पणी की थी|
पीएनबी कांड के आरोपी मेहुल चौक्सी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द होने पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस देश में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं| तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 करे तहत केस दर्ज किया गया है| याचिकाकर्ता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बयानबाजी करना उचित नहीं है| बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए| आगामी 8 मई को मेट्रो कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी|
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