Education News – नीट 2021 परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
3 Min Read


दूसरे चरण में नहीं होगी नीट 2021 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की 

Education News. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट 2021 परीक्षा का दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2021 के दूसरे चरण के आयोजन की मांग याचिका खारिज कर दी है। एक अहम फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 12 जनवरी को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें NEET परीक्षा 2021 का एक और चरण आयोजित करने की मांग की गई थी। नीट 2021 परीक्षा के दूसरे चरण की मांग याचिका मामले की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट काउंसलिंग की तारीखें जारी होने के साथ, उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए अपनी पहली या मुख्य परीक्षा के परिणामों का उपयोग करना चाहिए। नीट 2021 परीक्षा के दूसरे चरण की मांग याचिका मामले की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक मांग को खारिज कर दिया।

न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं

खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा एक बार आयोजित की जाए या अधिक बार, यह केवल शैक्षणिक निकाय के लिए एक नीतिगत निर्णय था और न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं थी। इस याचिका के तर्क की जड़ जेईई मेन्स बनाम नीट परीक्षा के विचार में थी। जेईई परीक्षा के विपरीत, नीट 2021 केवल 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक बार आयोजित किया गया था। हालांकि, जेईई परीक्षा चार बार आयोजित की गई थी, जिससे छात्रों को अधिक मौके मिले।

दूसरी नीट 2021 परीक्षा नहीं होगी

सभी पक्षों के तर्कों को सुनकर, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सभी को यह स्पष्ट हो गया कि दूसरी नीट 2021 परीक्षा नहीं होगी। नीट 2021 का मामला कई कारणों से करीब चार महीने से कोर्ट रूम में था। ओएमआर शीट में कथित विसंगति से लेकर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटा तक, कई मुद्दों के लिए कई याचिकाकर्ताओं द्वारा नीट परीक्षा और काउंसलिंग कार्यक्रम को अटकाया गया है।

Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।