हेलमेट का जिन्न फिर आया बाहर : दोपहिया वाहन में अब हेलमेट लगाना अनिवार्य, 6 अक्टूबर से चलेगा अभियान – राज्य स्तर से जारी निर्देश

sadbhawnapaati
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हेलमेट न लगाने पर न पेट्रोल मिलेगा और ना ही निजी, सरकारी कार्यालयों मे एंट्री, स्कूल-कालेजों में भी नहीं जा सकेंगे
MP News। शहर की सड़कों पर हेलमेट न पहनने वालों पर कार्यवाही फिर शुरु होने वाली है. पुलिस प्रशासन त्योहारों के बाद इस दिशा में ब़ड़े अभियान की योजना बना रहा है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का परिपालन करते हुए राज्य शासन ने दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनने आदेश जारी कर दिए हैं।
इस संबंध में शासन के पुलिस मुख्यालय भोपाल ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं कि दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। आदेश नहीं मानने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश  जारी करते हुए पेट्रोल पंप पर अब बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के लिए आदेश दिए गए है। हेलमेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा १२८ और १२९ का सख्ती से पालन कराना होगा।
हर वर्ग को पहनना होगा हेलमेट…………
इस सम्बंध में सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, प्राइवेट कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखा जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने वाले को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाए। सभी स्कूल व कॉलेज आदि में भी टीचर्स सहित छात्र-छात्राओं को भी हेलमेट नहीं पहनने के लिए कहा जाए। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से लिखित निर्देश जारी कराए जाएं।
सभी पेट्रोल पंप, फ्लेक्स, बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राईडर को हेलमेट धारण करने पाबंद करें। इसके साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण किया जाए।
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