Indore News – यातायात नियम तोड़ने में दो पहिया चालक एवं जीप / कार चालक आगे

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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Indore News: उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इन्दौर मनीष कपूरिया के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, इन्दौर अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात इन्दौर अनिल कुमार पाटीदार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड कमेटी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम किये जाने हेतु वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराया जाना एवं जो वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जाये, निर्देशों के पालन में यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई।

इंदौर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में अधिकतम 2 पहिया वाहनों द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सबसे ज्यादा यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये गये, माह जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक कुल 21,540 वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये गये, जिनके विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में दूसरे नम्बर पर यातायात उल्लंघन करने वालों में जीप / कार कुल 15,458 वाहन चालक यातायात नियमों उल्लंघन करते पाये गये जिनके विरूद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई। उपरोक्त वाहन चालकों के अतिरिक्त अन्य वाहन चालकों द्वारा भी उक्त अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया जिसमें 1,438 ऑटो रिक्शा / लोडिंग रिक्शा चालक, 325 मैजिक / सिटी वैन, 162 मेटाडोर, 789 बस, 440 ट्रक, 20 ट्रैक्टर  चालकों द्वारा भी यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया । इस प्रकार उपरोक्त अवधि में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 40,172 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर राशि 1 करोड़ 83 लाख 47 हज़ार 250/- रूपये समन शुल्क जमा कराया गया। यातायात पुलिस इन्दौर ने समस्त वाहन चालकों से अपील की है कि सभी वाहन बालक यातायात नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। साथ ही यातायात पुलिस इन्दौर ने अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करे, सुरक्षित चले, सुरक्षित रहें।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।