पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ 25 मई को शुरू की गई कार्रवाई को जारी रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया है। इसके साथ ही 253 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है।
क्या होते हैं पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं जो राज्यस्तरीय दल बनने के लिये विधानसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाते हैं। या वे दल जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है। उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुविधाओं का लाभों नहीं मिलता है।