MP News. कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना को 15 दिसंबर 2021 तक लागू किया गया था।
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है, जिससे शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकें। महाप्रबंधक ने समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्तओं से किया है। अब बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।