National News. देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों में कमी करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुड सेमेरिटन स्कीम (Good samaritan scheme) लागू कर दी है. इस स्कीम के तहत जो भी शख्स सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा, उसे 5 हजार रुपये नगद और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा. केंद्र सरकार भी जान बचाने वाले 10 लोगों या गुड सेमेरिटन को 1-1 लाख का पुरस्कार देगी.मध्य प्रदेश में योजना शुक्रवार से लागू कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, जान बचाने वाला शख्स या गुड सेमेरिटन जब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सीधा अस्पताल ले जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर स्थानीय पुलिस को सूचना देंगे. योजना के संबंध में सभी जिलों के एसपी को जानकारी और निर्देश दे दिए गए हैं.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी जनार्दन के मुताबिक, पुलिस उस गुड सेमेरिटन का पता, घटना की पूरी जानकारी और मोबाइल नंबर अधिकृत लैटरपैड पर गुड सेमेरिटन और जिला अप्रेजल कमेटी को भेजेगी. इसके लिए निर्धारित प्रारूप तैयार किया गया है. इन मामलों का परीक्षण भी किया जाएगा. इस परीक्षण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. इस कमेटी में एसपी, सीएमएचओ व जिला परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे.
कमेटी की समीक्षा के बाद मिलेगा अवॉर्ड
ये कमेटी प्रकरणों की समीक्षा करेगी और अवॉर्ड देने का फैसला लेगी. इसकी सूची राज्य परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी. राज्य परिवहन आयुक्त सीधे गुड सेमेरिटन के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करा देंगे. एडीजी जनार्दन ने बताया कि गुड सेमेरिटन द्वारा दी गई जानकारी केवल अवार्ड प्रदान के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं. एक गुड सेमेरिटन को वर्ष में अधिकतम 5 केस में इनाम दिया जाएगा.
केंद्र सरकार देगी 1-1 लाख
केंद्र सरकार की तरफ से भी जान बचाने वाले 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. योजना के मुताबिक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए सभी राज्यों से तीन-तीन उत्कृष्ट प्रकरण मंगवाएगा और उनका परीक्षण करेगा. ऐसे 10 प्रकरण उत्कृष्ट सहायता के आधार पर चुने जाएंगे. उन्हें परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा.