चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन किया गया प्रतिबंधित 

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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इन्दौर। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। “ओपिनियन पोल” के परिणाम भी निर्वाचन संबंधी बात के अन्तर्गत आते है। इसको देखते हुये स्पष्ट किया गया है कि उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित/प्रसारित नहीं हो सकते।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोल के संबंध में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964, की धारा 3(1) (ख) के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। “ओपिनियन पोल” के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के अन्तर्गत आते है। स्पष्ट है कि उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित/प्रसारित नहीं हो सकते।
पुनः एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से सम्पर्क कर तैयार किया जाता है, इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात् ही प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकते है।
उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन/प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 06 जुलाई 2022 को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज 04 जुलाई 2022 के शाम 5 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 को शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित नहीं किए जायेगें।
प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई 2022 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधा घण्टे के बाद ही प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकेंगे।
 
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।