Indore ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्टेट कोटे में नहीं मिलेगा अवसर

sadbhawnapaati
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भोपाल। पीजी सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई है। जिसमें कहा गया है कि जो छात्र आल इंडिया कोटे से काउंसलिंग में शामिल होकर किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश ले लिया है। उन्हें अब स्टेट कोटे की होने वाली काउंसलिंग में अवसर नहीं दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय लेने के पीछे तर्क भी दिया है कि अधिकांश ऐसा होता है कि आल इंडिया कोटे से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद छात्र किसी मेडिकल कालेज में प्रवेश ले लेता है। बाद में स्टेट कोटे के लिए भी वह आनलाइन काउंसिलिंग में सीट लॉक करा लेता है। इतना ही नहीं वह इस सीट पर प्रवेश लेने से ऐसे वक्त इंकार करता है जब प्रवेश प्रक्रिया आखिरी चरण में होती है। जिसकी वजह से कई बार आखिर में सीटें छोड़ने के चलते पूरे साल सीटें खाली रह जाती हैं और दूसरे छात्र जो प्रवेश नहीं पाते हैं उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि कोरोना काल की वजह से पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।
अब प्रवेश के तत्काल बाद पढ़ाई प्रारंभ कराई जाएगी। साथ ही प्रवेश को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि जिन छात्रों ने आल इंडिया कोटे में पहले ही सीटें लाक कर रखी हैं उन्हें स्टेट कोटे की काउंसलिंग में अवसर नहीं दिया जाएगा। इससे उन छात्रों के लिए परेशानी होगी जो आल इंडिया कोटे से प्रवेश तो पा चुके हैं लेकिन स्टेट कोटे से अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक देशभर में मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटों में प्रवेश शुरू किया गया है। कोर्ट के निर्देशों का ही हवाला देकर प्रवेश में व्यवस्थाएं बदले जाने की बात कही जा रही है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया देर से शुरू होने की वजह से जल्द ही कक्षाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। इसके लिए कहा गया है कि जिन्हें प्रवेश मिल चुका है, वह एक मार्च से सात मार्च के बीच कॉलेज में उपस्थित दें।
शुल्क जमा कर दूसरे राउंड में होंगे शामिल
पीजी काउंसलिंग में जिन छात्रों को प्रथम चरण में प्रवेश नहीं मिला है, वह अगले चरण में प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे लेकिन उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 25 हजार रुपए अनारक्षित वर्ग के छात्रों को जमा कराना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के छात्रों को इसकी आधी राशि जमा करानी होगी, जिसमें 12 हजार 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। प्राइवेट कॉलेजों के लिए दो लाख रुपए जमा कराने का निर्देश है। एनआरआई कोटे के छात्रों को यही राशि दस लाख रुपए निर्धारित है।
यूजी में भी लागू होगी व्यवस्था
आल इंडिया कोटे में प्रवेश लेने वाले छात्रों को स्टेट कोटे में प्रवेश का मौका यूजी में भी नहीं मिलेगा। इसके लिए भी अलग से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर 2021 को जारी आदेश के तहत आल इंडिया यूजी काउंसिलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यूजी काउंसिलिंग 2021 के द्वितीय एवं आगामी चरणों के लिए पात्र नहीं होंगे।
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