हिजाब मामले में 16 सितंबर तक सुनवाई पूरी करने के मूड में सुप्रीम कोर्ट

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sadbhawnapaati
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में चल रही कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग पर सुनवाई में न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने 16 सितंबर तक सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्कूल-कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांग रही याचिकाओं पर 14 सितंबर तक दलील पूरी करने के लिए कहा, साथ ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने जवाब के लिए 2 दिन का समय भी दिया है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध तभी लग सकता है, जब वहां कानून व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के खिलाफ हो, लेकिन हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है।
हिजाब को पगड़ी से जोड़कर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर आपत्ति दर्ज की थी।कोर्ट ने कहा था कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है और उनके दादा पगड़ी पहनकर कोर्ट में वकालत करते थे।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।