नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में चल रही कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग पर सुनवाई में न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने 16 सितंबर तक सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्कूल-कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांग रही याचिकाओं पर 14 सितंबर तक दलील पूरी करने के लिए कहा, साथ ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने जवाब के लिए 2 दिन का समय भी दिया है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध तभी लग सकता है, जब वहां कानून व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के खिलाफ हो, लेकिन हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है।
हिजाब को पगड़ी से जोड़कर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर आपत्ति दर्ज की थी।कोर्ट ने कहा था कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है और उनके दादा पगड़ी पहनकर कोर्ट में वकालत करते थे।