MP: कोरोना की रफ्तार बेलगाम,जानेंनई गाइडलाइन की मुख्य बातें

sadbhawnapaati
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कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नए गाइडलाइन जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक तथा दो यात्रियों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

नए गाइडलाइन की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि सरकार ने वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मंगलवार को अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

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अनिवार्य सेवाओं में ये शामिल
राजौरा ने बताया कि नई गाइडलाइन में अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, दमकल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो अनिवार्य सेवाएं नहीं देते, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और इकाइयों को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे।

कलेक्टरों को खास निर्देश
गाइडलाइन में कलेक्टरों को किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही करने को कहा गया है।

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