Crime News – न्यायालय का सराहनीय आदेश : दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली युवती के खिलाफ दर्ज होगा केस

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Crime News. दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा। विशेष न्यायालय ने गुरुवार को इसके आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

22 वर्षीय युवती ने 10 मार्च को महिला थाने में सौरभ सोनी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। उसने कहा था कि वह हरदा में रहती है और रिश्तेदार के यहां इंदौर आई थी। सौरभ रिश्तेदार का पड़ोसी है और वही उसे लेने बस स्टैंड आया था। वह उसे बांबे अस्पताल क्षेत्र के एक होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के न्यायालय में बयान हुए तो वह पुलिस को दिए बयान से मुकर गई। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने आपत्ति लेते हुए कहा कि युवती की मेडिकल जांच भी करवाई गई थी। वह जानबूझकर झूठ बोल रही है। विशेष न्यायाधीश दीपक वर्मा ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।