हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने चुनाव करवाने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता महिला कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर व अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान की अनुच्छेद 243 ई में प्रावधान है कि पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पंचायत चुनाव करवाए जाएं।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव पांच साल के कार्यकाल में रिक्त समय अवधि के लिए करवाए जाते हैं।
याचिका में कहा गया था कि साल 2019 में पंचायत व नगरीय चुनाव के कार्यकाल पूर्ण हो गया था। इसके बावजूद भी अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव समय अनुसार करवाए जाएं इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। इसके अलावा चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन किए जाने की मांग की गई थी।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाने के संबंध में उनकी की तरफ सरकार को कई पत्र लिखे गए हैं।
याचिकाकर्ता ने पूछा- इतनी देरी क्यों
कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में दो सालों से लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। इसे लेकर मैंने जून में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस बात को समझा कि चुनाव में देरी सरकार की तरफ से हो रही है। इस पर सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।
ठाकुर ने बताया कि जब बात विधानसभी चुनावों की होती है और तीन-तीन उपचुनाव भी हो चुके, पर जब बात इन चुनावों की आती है तो कोरोना की बात कर पीछे हट जाते हैं।
हमने कोर्ट में इन सारी चीजों को रखा, कोर्ट ने हमारी बातों को समझा और सरकार से जवाब तलब किया है। चुनाव 2019 में हो जाने थे, फिर इतनी देरी क्यों।