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CM की पत्नी साधना सिंह का मानहानि केस: कांग्रेस नेता अजय सिंह को कोर्ट खत्म होने तक की सजा, 10 हजार जुर्माना भी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के मानहानि केस में अदालत ने दोषी ठहराया है।
कोर्ट में फैसला शनिवार को सुनाया गया। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अजय सिंह कोर्ट में खड़े रहे। कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल की अदालत में मानहानि का प्रकरण दायर किया था। इसमें अजय सिंह ने सागर, दमोह और खरगोन की जनसभाओं में शिवराज सिंह और उनके परिवार पर रेत उत्खनन का आरोप लगाया था।
साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनको व्यापमं घोटाले में लिप्त बताया था। साथ ही उनके खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने वाली मशीन लगी हुई है।
इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने 1 करोड़ रुपये के मानहानि दावा कोर्ट में दायर किया था।
CM शिवराज की तरफ से कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील दीपेश जोशी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोला था, इसलिए अजय सिंह ने भी कह दिया। हालांकि, अजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष बयान में ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया।
बयानों में विरोधाभासी बातें सामने आईं। एमपीएमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की अदालत ने बचाव में दी गई दलीलों को मान्य नहीं किया।
यह है मामला
9 मई 2013 में सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद खरगोन में अजय सिंह ने साधना सिंह को नोट गिनने की मशीन बताया था।
इसके बाद शिवराज और उनकी पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बयान दर्ज कराए थे।
जिसमें उन्होंने अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में जुलाई 2014 में अजय सिंह ने जमानत कराई थी। 2016 में अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे।