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जिला इंदौर में अभियोजन अधिकारियों की एक दिवसीय किशोर न्याय एवं पॉक्सो  विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला हुई सम्पन्न

Indore News in Hindi। लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल के तत्वाधान में संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश अन्वेष मंगलम के मार्गदर्शन में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के अभियोजन अधिकारियों की किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रेस क्लब इंदौर में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक बी. जी. शर्मा, उप संचालक (अभियोजन) इंदौर एवं संजीव श्रीवास्तव, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंदौर के कुशल नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के मुख्य अतिथि से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुरेखा मिश्रा (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो),इंदौर ने अपने व्याख्यान माला में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में कहा कि उक्त अधिनियम में मुख्यतया बालक की आयु के अवधारणा के लिए अन्वेषण एजेंसी एवं अभियोजन को सतर्कतापूर्वक साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि न्यायालय में आयु के संबंध में साक्ष्य प्रमाणित करने में अनावश्यक विलंब कारित न हो।

से.नि. उप संचालक (अभियोजन) विमल कुमार छाजेड़ द्वारा पॉक्सो अधिनियम पर अभियोजन अधिकारियों को उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान करवाया गया जो अभियोजन को सशक्तं बनाते है जिससे अवयस्क व अबोध बालक को त्वरित एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध  हो सके एवं डॉ आशीष श्रीवास्तव (विधि व्याख्याता) द्वारा भी किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय पर अभियोजन की  भूमिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया और साथ में यह भी बताया की अभियोजन क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए हैं किए हैं

उपसंचालक अभियोजन बी.जी. शर्मा द्वारा बताया गया कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित अभियोजन अधिकारियों को किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय  पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण विभिन्न सत्रों में प्रदान किया गया।

कार्यशाला में संभाग इंदौर एवं उज्जैन के अंतर्गत न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारीगण ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन सत्र में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव द्वारा सभी सहभागियों को प्रशिक्षण उपरांत व्यावहारिक एवं शैक्षणिक विधि ज्ञान के अंतरों को समझाया गया ।

प्रशिक्षण सत्र समाप्ति उपरांत सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कार्यालय लोक अभियोजन आयोजन समिति, इंदौर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन गो‍कुल सिंह सिसोदिया, एडीपीओ के द्वारा किया गया ।

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