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इंदौर में 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण

इंदौर में 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण

इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इंदौर। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में आज बुधवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल तक धारा 144 को लागू करने का आदेश जारी किया है।
सुत्रों की माने कांग्रेस रोजाना किसी ना किसी मुद्दे को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही है और 20 फरवरी को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी आधे दिन का प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है, हालांकि जारी आदेश में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की बात कहीं गई है। खास बात ये है कि यह प्रतिबंध अप्रैल तक चलेगा इसे नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

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