इंदौर में 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण
इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इंदौर। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में आज बुधवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल तक धारा 144 को लागू करने का आदेश जारी किया है।
सुत्रों की माने कांग्रेस रोजाना किसी ना किसी मुद्दे को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही है और 20 फरवरी को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी आधे दिन का प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है, हालांकि जारी आदेश में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की बात कहीं गई है। खास बात ये है कि यह प्रतिबंध अप्रैल तक चलेगा इसे नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल, जारी आदेश में कहा गया है कि इंदौर जिले में किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
इस दौरान कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतगर्त डी.जे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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