मां के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का घिनौना अपराध करने के दोषी बेटे को अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बेटी ने मां के चेहरे पर चोट के निशान देख पुलिस से की थी शिकायत.
इंदौर. मूक-बधिर मां से चाकू की नोंक पर दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है. कोर्ट ने ड्रग एडिक्ट युवक को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने घिनौनी हरकत के आरोपी युवक के ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही पीड़िता मां को 15 हजार मुआवजा देने के भी निर्देश भी दिए हैं.
मां के साथ करता था अश्लील हरकत
पुलिस के मुताबिक, मां के साथ बलात्कार का दोषी बेटा ड्रग्स का आदी है. उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराध के मामले भी दर्ज हैं. प्रशासन उसे एक बार जिलाबदर भी कर चुका है. इतना ही नहीं वह कई बार खाना बनाते वक्त भी अपनी मां के साथ अश्लील हरकत करता था. दोषी की बहन ने भी कोर्ट में बयान दिए.
कोर्ट ने कहा- यह घिनौना सामाजिक अपराध
यह मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में चला, जहां अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया. कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी को 10 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आधार पर यह बहुत गंभीर और घिनौना अपराध है.
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