सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा केवल राज्य स्तर पर ही दिया जा सकता है। यह काम जिला स्तर पर नहीं होना चाहिए।
कथावाचक देवकीनंदन महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को यह बात कही। याचिका में देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी।
देवकीनंदन महाराज ने दलील दी थी कि कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। साथ ही हिंदुओं की गणना राज्य की बजाय जिला स्तर पर कराने की मांग की गई थी।