पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, महानगर इंदौर महेश चंद जैन द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने यातायात प्रबंधन बीट क्षेत्र के स्कूल/कॉलेज शैक्षणिक संस्थान जिनकी बसें चलती है उन सभी विद्यालयों में जाकर चेक करें की माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं ।
उक्त सूचना पर यातायात प्रबंधन पुलिस के निरीक्षक/सूबेदार द्वारा अपनी टीम के साथ यातायात प्रबंधन बीट क्षेत्र में आने वाले स्कूलों की सूची बनाकर शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण किया गया।
शैक्षणिक संस्थानों में टीम द्वारा बसों के जरूरी दस्तावेज व स्पीड गवर्नर की जानकारी ली जा रही है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल/कॉलेज बसो के संचालन के सम्बंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्था के बस में आगे एवं पीछे स्कूल बस लिखा होना जरूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर लगाना, खिड़कियों में ग्रिल लगाना, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर लिखना बस में लॉक होने वाला डोर, सीट के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह, बच्चों को उतारने चढ़ाने व रोड पार कराने के लिए अनुभवी अटेंडेंट रखना भी अनिवार्य है।
बस में शिक्षक, शिक्षिका का होना अनिवार्य है, वाहन का रंग पीला व फिटनेस व परमिट होनी चाहिए।
परिवहन यान चलाने का 5 साल का अनुभव रखने वाला चालक जिसके विरुद्ध कोई खतरनाक यान चालन या अत्यधिक स्पीड चालन का अपराध का दोषी न हो उससे ही बस का चालन करवाना चाहिए आदि नियमो से भी अवगत करवाया जा रहा है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इन निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है अथवा नहीं। यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा चेकिंग लगातार जारी रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
आम जनमानस से भी अनुरोध है कि आपकी जानकारी में किसी स्कूल /कॉलेज बस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में बात सामने आती है तो डीसीपी, यातायात प्रबंधन को 75876-32005 पर व्हाट्सएप कर जानकारी साझा कर सकते हैं।