MP Education News – MP हाई कोर्ट का नजीर भरा आदेश 70 फीसदी फीस जमा करने पर स्कूलों को देना होगी छात्रों की टीसी

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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MP News । मध्यप्रदेश के छात्रों और अभिभावकों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सिर्फ 70 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद उन्हें टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह अहम फैसला सुनाया। अब तक निजी स्कूल 100 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद ही टीसी दे रहे थे। जो छात्र या उनके अभिभावक पैसे जमा नहीं कर पाते थे उन्हें टीसी नहीं दी जाती थी।
स्कूलों की ओर से पैसे के लिए पेरेंट्स पर लगातार दबाव बनाया जाता था, लेकिन हाईकोर्ट के नजीर भरे आदेश के बाद अब एक फौरी राहत तो कम से कम अभिभावकों को मिल ही गई। जबलपुर के शाहपुरा में रहने वाले अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यह अपील की गई थी कि निजी स्कूल टीसी देने में मनमानी कर रहे हैं। 100 फीसदी फीस जमा करने की शर्त लगाते हैं और उसके बाद ही टीसी देते हैं। कोविड के दौर से गुजरने के कारण अभिभावकों की माली हालत ठीक नहीं थी।
ज्ञात हो की कुछ दिनों पूर्व एक PIL पर इंदौर के चमेली देवी पब्लिक स्कूल को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी उसे भी 70 फीसदी फीस जमा करने के बाद छात्रों को टीसी देने का आदेश दिया गया था .
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।