MP News. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 की निर्वाचन संबंधी सभी कार्यवाहियां निरस्त हो गई है। इस तारतम्य में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि निर्वाचन के संबंध में लागू आदर्श आचरण संहिता स्वमेव निरस्त हो गई है। इसी तरह धारा-144 के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में लगाये गये प्रतिबंध भी स्वयं निरस्त हो गये है। इस संबंध में लाइसेंस धारियों से जमा कराये गये शस्त्र भी उन्हें वापस करने की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये है।