मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आगामी कार्यकारिणी के होने वाले चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश उपाध्याय ने उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत कोई भी प्रत्याशी या उनका अभिकर्ता न्यायालय परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के बैनर, पर्चे, पम्पलेट या कटआउट नहीं लगाएंगे। यदि किसी प्रत्याशी के खिलाफ उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो इस संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के चुनाव 25 अप्रैल को होंगे। इसके प्रचार के लिए जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए पोस्टकार्ड साइज के कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य किसी भी प्रकार के पर्चे, पम्पलेट का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के ऊपर बेबुनियाद आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएं। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए सभी प्रत्याशियों से यह अपेक्षा है कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही प्रत्याशियों को कोविड महामारी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मतदाता के घर पर जाकर प्रचार न करें। प्रत्येक प्रत्याशी यथा संभव न्यायालय परिसर में या डिजिटल माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन देने या प्रभावित करने का प्रयास न करें। साथ ही साथ मतदाताओं को पार्टी अर्थात सामूहिक भोज का आयोजन पूर्णत: वर्जित है। इसके साथ ही शहर के चौराहों, तिराहों पर भी बैनर, पोस्टर या कटआउट लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के चुनाव 25 अप्रैल को होंगे। मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत नामांकन प्रपत्रों का वितरण 11 व 12 अप्रैल तक किया जाएगा। 13 अप्रैल को नामांकन प्रपत्रों की जांच के बाद पद वार प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसी दिन नाम वापिसी की जा सकेगी। 14 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 25 अप्रैल को प्रात: 10.30 से 4.30 तक मतदान होगा। 26 अप्रैल को मतगणना प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।