आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 6 आरोपियों को किया जिलाबदर

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sadbhawnapaati
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इन्दौर। इन्दौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत 6 आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है।
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र के संतोष पिता बाबूलाल कबाड़िया, हातोद थाना क्षेत्र के अंगूर उर्फ हेमेन्द्र पिता कालू उर्फ हुकुमचंद, सांवेर थाना क्षेत्र के गोलू उर्फ रोहित पिता धनसिंह राजपूत, मानपुर थाना क्षेत्र के दिनेश उर्फ हाड़ा उर्फ गजनी पिता गुलाबसिंह उर्फ नानुराम औसारी, सिमरोल थाना क्षेत्र के दिनेश पिता रमेशचन्द्र यादव तथा गौतमपुरा थाना क्षेत्र के जाकीर हुसैन पिता वली मोहम्मद नायता शामिल है। उक्त सभी आरोपियों का आदेश में निर्धारित समय सीमा तक जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।