नीमच. मध्य प्रदेश के नीमच में बगैर अनुमति जुलुस निकालने, एसपी ऑफिस का घेराव करने और आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में मुस्लिम इंतेजामिया कमेटी के 11 नामजद पदाधिकारियों सहित 200 अन्य पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाही भी की जाएगी. ये पैदल मार्च खरगोन और सेंधवा में निकाला गया था. इस मार्च को रामनवमी के दिन हुई घटना के बाद की गई पुलिस की कार्रवाई के विरोध में निकाला गया था.
इनके खिलाफ मामला दर्ज
टीआई कोतवाली ने बताया की इस प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए. उसके बाद कोतवाली पुलिस ने कमेटी अध्यक्ष गुलाम रसूल पठान, सलीम उर्फ गुडलक, यासिन खान, जावेद दुर्रानी, सहिद, वसीम, छोटी उर्फ इमरान, राजा, इकबाल कुरैशी, असलम कोरियर, आसिफ मंसूरी जाट एवं अन्य 200 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया. सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है. अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.
बीजेपी जिलाध्यक्ष भी घिरे
बता दें, हनुमान जन्मोत्सव चल समारोह में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के तलवार लहराने का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है. चल समारोह में तलवार लहराते जिलाध्यक्ष का वीडियो अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा- क्या हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में जिला प्रशासन ने हथियार रखने की इजाजत दी थी. क्या मप्र शासन ने धार्मिक जुलूस में हथियार ले जाने के बारे में कोई नियम बनाए हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव महोदय इस विषय में स्पष्टीकरण देंगे.