इंदौर. बाणगंगा थाना द्वारा क्षेत्र के 08 कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर प्रकरण तैयार कर पुलिस आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही के अनुक्रम में क्षेत्र के कुख्यात बदमाश मोहसिन खान पिता जफर खान उम्र 27 साल निवासी भवानी नगर इन्दौर के विरुद्ध मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, लोगों के साथ मारपीट कर अश्लील गालियां देना, चाकूबाजी करना, अवैध शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूमना, अवैध शराब परिवहन करना, अवैध जुआ खेलना जैसे गम्भीर किस्म के कई अपराध पंजीबद्ध है ।
उक्त बदमाश की आपराधिक गतिविधियों से पीड़ित क्षेत्र के लोगों को इसके भय व अपराध से मुक्त करने हेतु दिनांक 21.04.2022 को पुलिस आयुक्त महोदय, नगरीय इन्दौर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत की कार्यवाही कर बदमाश मोहसिन खान को जिला इन्दौर व सीमावर्ती जिला उज्जैन, जिला देवास, जिला धार व जिला खरगोन की राजस्व सीमा से 06 माह की कालावधि हेतु निष्कासित किया।
बदमाश मोहसिन खान को माननीय न्यायालय का आदेश तामील कराया जाकर आगामी 24 घंटे में जिला बदर आदेश का पालन करते हुए जिला इन्दौर व सीमावर्ती जिले छोड़ने हेतु चेतावनी दी गई ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बाणगंगा निरीक्षक राजेन्द्र सोनी, उप निरी. स्वराज डाबी, सउनि शैलेन्द्र चौहान, शैलेन्द्र मीणा, नरेश सोनी, भुरालाल जामले, मयंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।