कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 में जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश,  आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

sadbhawnapaati
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-अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर भी लगा प्रतिबंध, 

-बगैर अनुमति के सभा, समारोह, जलसा, जुलूस, रैली आदि आयोजन करने पर प्रतिबंध

-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु भी लेना होगी अनुमति

इंदौर। जिले में पंचायत एवं नगरीय निर्वाचन को देखते हुए बगैर अनुमति के बगैर अनुमति के सभा, समारोह, जलसा, जुलूस, रैली आदि आयोजन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु भी अनुमति लेना होगी।
साथ ही अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने तक लागू रहेंगे।
प्रतिबंधात्मक अवधि में  कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है।
यह प्रावधान नगर निगम सीमा / नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा।
सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकान की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेंगे।  कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) का उपयोग नहीं करेगा।
इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर को भी सम्मिलित किया गया है। रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र सभा/आमसभा हेतु अनुविभागीय अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना होंगी।
कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी । निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जायेगा तथा दीवारों पर लिखे गये नारे आदि को मिटाया जायेगा ।
सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों, बिजली/टेलीफोन खंबों, नगर निगम स्थानीय निकायों के भवनों आदि से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटों होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जायेगा ।
निर्देश दिये गये हैं कि इसी प्रकार निजी भवनों से सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जाये।
निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा ।
आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे।
सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हेलीपैड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों/अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जायेंगा।
 रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी द्वारा किया जा सकेगा किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी।
जहां प्रेक्षक रूके है वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएगी। शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो प्रतिबंधित रहेगा।
शासकीय वेबसाइट से राज्य/केन्द्र शासन के मंत्रियों / राजनेताओं / राजनैतिक दलों के फोटोग्राफ हटा देना चाहिये। वाहनों के काफिले में पाँच वाहन रहेंगे।  वाहनों के काफिलों के दो सेटों के 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे रहेगा।
किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो।
मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाना चाहिये । मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जाएगी जो मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में हो। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं- जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जायें।
सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध  भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा ।
उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम / आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।
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