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मृत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन कुटुंब पेंशन बहाली को आज प्रदेश में डिजिटल आंदोलन चलाया गया

प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक ट्वीट किये गए, नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम मध्यप्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर विजय कुमार बन्धु राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर  परमानंद डहेरिया प्रांत अध्यक्ष के  नेतृत्व में 13 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्विटर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार को मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक राज्य कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित होकर ट्वीट किये गए l

प्रदेश अध्यक्ष परमानन्द डेहरिया ने बताया कि भारत सरकार ने 01 जनवरी 2004 से केन्द्रीय कर्मचारी,अधिकारी को मौजूद (OPS)ओल्ड पेंशन स्कीम प्रणाली को हटाते हुए (NPS)नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 01/अप्रैल/2005 के बाद शासकीय सेवा में आये राज्य कर्मचारी, अधिकारी को (NPS)नेशनल पेंशन स्कीम लागू किये हैं। केन्द्र सरकार ने समय समय पर (NPS) नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन किये गए हैं पर इसे मध्य प्रदेश सरकार ने  लागू नहीं किया है।

भारत सरकार के केन्द्रीय कर्मचारी अधिकारी के मृतक शासकीय सेवको के आश्रित को परिवार पेंशन व कुटुंब पेंशन स्कीम लागू है जबकि मध्यप्रदेश शासन ने आज तक लागू नहीं किया है जिसके कारण आकस्मिक दिवंगत होने वाले शासकीय सेवकों के परिवार को परिवार पेंशन कुटुंब पेंशन स्कीम से मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी वंचित हैं। भारत सरकार ने 31/जनवरी/2019 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों द्वारा भुगतान किये जाने वाला मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते(डीए):का 10%होगा और  केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 14%होगा।

[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”] भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 30/मार्च/2021 को अधिसूचना जारी कर मृतक शासकीय सेवकों के आश्रितों परिवार को परिवार पेंशन व कुटुंब पेंशन की पात्रता हैं लेकिन प्रदेश में लागू नहीं है। दिनांक-03/जून/2021 भारत सरकार कार्मिक लोक सेवक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली के आदेशानुसार NPS मृतक  कर्मचारी अधिकारी को  पेंशन की पात्रता है पर प्रदेश में लागू नहीं है।

मीडिया प्रभारी हीरानंद नरवरिया ने कहा कि आज हम डिजिटल आंदोलन के तहत ट्विटर अभियान में अनेक मुद्दों को शासन के समक्ष उठाया जिसमे प्रमुख हैं |

मध्यप्रदेश शासन ने 1998 शासकीय सेवा में आये (शिक्षाकर्मी)अध्यापक संवर्ग को ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया है उसे दी जाए।

कोरोना महामारी  एवं उपचुनावो मे दिवंगत हुए सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी को विशेष परिवार पेंशन व कुटुंब पेंशन तत्काल लागू की जाये।

50 लाख की सहायता राशि ड्यूटी करते संक्रमित हुए मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को दिया जाए

5 लाख की सहायता राशि समस्त शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को दी जाए  जो कोरोना महामारी बीमारी के दौरान मृत्यु हुई है साथ ही कोविड प्रमाण पत्र की वाद्धता समाप्त की  जाए मृतक के आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्त दी जाकर , उनके बच्चों को नवोदय स्कूल केंद्रीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दी जाये |

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