Indore Rto News. परिवहन विभाग ने अहम निर्णय लिया है। वाहन मालिक पुराने चार पहिया वाहनों को आवंटित नंबर का उपयोग अब नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हजार रुपए में जो भी अधिक होगा, वह राशि भुगतान करना होगी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम घोषित वाहन के साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है।
इस व्यवस्था में वीआईपी नंबर लेने वाले वाहन मालिक को दाेबारा नया नंबर लेना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा की गई नई व्यवस्था में अब सीधा लाभ वीआईपी नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को मिलेगा। वैसे मई 2014 के पूर्व पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वाहन नंबर आवंटित किए जाते थे।
इसमें 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हजार, 10 से 100 का 12 हजार व विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हजार शुल्क था। शेष नंबरों का शुल्क 2 हजार रुपए था। इस अवधि के बाद वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूंकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता है। इसलिए अब नई व्यवस्था में मालिक या परजिन उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।