खेड़ा पर 3 FIR, कोर्ट ने दिए क्लब करने के आदेश
खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है।
हालांकि आज की गिरफ्तारी असम में दर्ज केस के आधार पर हुई थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। इधर, शाम को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खेड़ा को 30 हजार के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी। द्वारका कोर्ट ने असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर यह फैसला सुनाया।
खेड़ा ने PM को कहा था नरेंद्र गौतम दास मोदी
पवन खेड़ा को जिस बयान की वजह से गिरफ्तार किया गया, वह बयान उन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली में दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा था, ‘जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतमदास मोदी को क्या समस्या है।’ अपने बयान में उन्होंने नरेंद्र दामोदरदास मोदी को गौतमदास मोदी कहा था।
असम पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया
असम पुलिस के प्रवक्ता सुशांत भुयन ने भास्कर को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बुधवार रात केस दर्ज किया गया है। इन्होंने एक बयान दिया था, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। असम में खेड़ा के खिलाफ FIR सेमुअल चैंगसेन ने करवाई है। वे भाजपा नेता बताए जा रहे हैं।
जमानत के बाद खेड़ा बोले- बिना नोटिस के हुई गिरफ्तारी
अंतरिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा ने कहा, ‘असम पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से मुझे अरेस्ट किया। गिरफ्तारी को लेकर न ही मुझे पहले से कोई सूचना दी गई और न ही कोई नोटिस मिला। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जिसने आज मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा की। मामला कोर्ट में है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करुंगा।’