इन्दौर। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ इन्दौर में भी स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में आगामी 9 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के साथ निराकरण होगा।
यह लोक अदालत अध्यक्ष, म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग न्यायमूर्ति जस्टिस शांतनु एस. केमकर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग इन्दौर क्रमांक एक एवं क्रमांक दो में भी लोक अदालत का आयोजन 9 जुलाई 2022 को किया जा रहा है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक एक के अध्यक्ष सत्येंद्र जोशी ने बताया कि इस लोक अदालत में विचाराधीन बैंकिंग, बिजली, मेडिकल, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाईल, हाउसिंग, एयरलाइंस और रेलवे सहित अन्य प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखे जायेंगे। जोशी ने उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उक्त लोक अदालत में प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करायें।
यह लोक अदालत अध्यक्ष, म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग न्यायमूर्ति जस्टिस शांतनु एस. केमकर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग इन्दौर क्रमांक एक एवं क्रमांक दो में भी लोक अदालत का आयोजन 9 जुलाई 2022 को किया जा रहा है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक एक के अध्यक्ष सत्येंद्र जोशी ने बताया कि इस लोक अदालत में विचाराधीन बैंकिंग, बिजली, मेडिकल, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाईल, हाउसिंग, एयरलाइंस और रेलवे सहित अन्य प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखे जायेंगे। जोशी ने उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उक्त लोक अदालत में प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करायें।