MP News – म.प्र. में सोशल मीडिया और वेबसाइट से गैरकानूनी कंटेंट और सूचना को हटाना होगा, जानें सरकार की नई गाइडलाइन

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
2 Min Read
Mp News । मध्यप्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। गृह विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर साइबर स्पेस में गैरकानूनी सामग्री, सूचना को ब्लॉक करने और हटाने को लेकर आदेश जारी किया है।
आदेश के‌‌ मुताबिक‌ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन एग्रीगेटर के माध्यम से गैरकानूनी सूचना या कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के संबंध में सचिव गृह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नोडल अधिकारी गैरकानूनी कंटेंट को हटाने और ब्लॉक करने के लिए संबंधित वेबसाइट और अन्य सभी ऑनलाइन फॉर्म को नोटिस जारी कर सकेगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक गैरकानूनी सामग्री को प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पर ऐसे कंटेंट को समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति और लैंगिक हिंसा को बढ़ाने का कंटेंट माना है।
[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”]
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के एसीएस एवं प्रमुख सचिव को पत्र जारी कर उनके विभागों से संबंधित गैरकानूनी सूचनाएं और कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने के संबंध में नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी को जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है।
कंटेंट जिनको हटाना होगा- गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (भादंवि 292, 293), आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी (यूएपीए धारा-12, 16-22), शस्त्र का अवैध विक्रय (शस्त्र अधिनियम धारा-7), हिंसा को प्रोत्साहन, अफवाहों का प्रसार (भादंवि धारा-505), अस्पृश्यता से जुड़े अपराध (एट्रोसिटी एक्ट धारा-3), साइबर अपराध (भादंवि धारा-364 डी, 354 सी, 507), आत्महत्या को प्रोत्साहन (भादंवि 306, 309), भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री इत्यादि शामिल हैं। इन सभी को गैरकानूनी कंटेंट माना गया है और ऐसे कंटेंट को हटाना होगा या ब्लॉक करना होगा।
[/expander_maker]
Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।