National News. पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पूरी दुनिया के सामने किरकिरी हो रही है। वहीं इसके अलावा देश के कई दलों के नेताओं ने चूक को लेकर जिम्मेदारी तय करने के वास्ते जांच की मांग उठाई।
इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उन नेताओं में शुमार रहे जिन्होंने सुरक्षा चूक मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।
वहीं, ठाकरे के हवाले से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। उनकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब दौरे के दौरान मोदी की सुरक्षा में चूक एक गंभीर बात है। इस तरह की चूक से देश पहले ही दो प्रधानमंत्रियों को खो चुका है। इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और भाजपा सदस्य साइना नेहवाल ने भी सुरक्षा चूक घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो कोई देश खुद के सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता।
सोनिया गांधी ने फोन कर पूछा- आखिर हुआ क्या
सोनिया गांधी ने पंजाब सीएम से पूरी घटना की जानकारी ली. चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हुई. पंजाब पुलिस ने विशेष सुरक्षा दल (SPG) को पूरा सहयोग दिया.
इस मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक दिन पहले ही प्रेसवार्ता कर कहा था- प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम था… अचानक रूट बदला गया. बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं. मैं अपने किसान पर लाठीचार्ज नहीं करवा सकता. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक हुई है तो पंजाब सरकार इसकी जांच करवायेगी.
सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया।
साथ ही, राज्य और केंद्रीय समितियों से सोमवार तक जांच करने से परहेज करने को कहा, जब कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम पंजाब, पुलिस अधिकारियों, एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करेंगे।