नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारों को रिहा कर दिया है। रविचंद्रन और नलिनी श्रीहरन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिहा करने का फैसला सुनाया।
नलिनी ने कहा मैं आतंकवादी नहीं हूं। नलिनी ने कहा मैं इतने सालों से जेल में सड़ रही थी। मैं पिछले 32 साल से संघर्ष कर रही हूं। इस दौरान जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करती हूं।
मैं तमिलनाडु के लोगों और वकीलों को मुझपर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद देती हूं। इससे पहले, एससी में तमिलनाडु सरकार ने बताया था कि वह राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पूर्व रिहाई के पक्ष में है।
मद्रास हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक अन्य दोषी, एजी पेरिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया।
मामले में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित बताया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी यह आरोप लगाया कि देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को समय-पूर्व रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और त्रुटिपूर्ण है।