आडवाणी सहित 32 आरोपियों को बड़ी राहत, याचिका गौर करने योग्य नहीं

sadbhawnapaati
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लखनऊ। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा बाबरी मजिस्द विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 32 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सभी को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गौर करने लायक नहीं है।
गौरतलब है कि आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित 32 आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बरी करने का फैसला दिया था। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अयोध्या के हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने चुनौती दी थी।
दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि दोनों इस मामले में न सिर्फ गवाह थे, बल्कि घटना के पीड़ित भी थे। उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष खुद को सुने जाने के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनके प्रार्थनापत्र के ख़ारिज कर दिया था।
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