Press "Enter" to skip to content

18 साल से कम है उम्र तो भी मुस्लिम लड़की कर सकती है निकाह, हाई कोर्ट का फैसला, जानिए पूरा मामला |

 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम विवाह पर पूर्व के कई फैसलों को बरकरार रखते हुए कहा कि कोई मुस्लिम लड़की अगर 18 साल से कम उम्र की है लेकिन किशोरावस्था (puberty, तरुणायी) पर है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी से भी निकाह कर सकती है।

Read more

Spread the love
More from InterviewsMore posts in Interviews »

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *