नीट पीजी के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर केंद्र को नोटिस
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरथा की पीठ ने मधुरा कविश्वेर व अन्य की इस याचिका पर केंद्र व चिकित्सा परामर्श समिति को नोटिस जारी करते हुए इस मसले को पूर्व में दायर एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिले में अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
वहीँ, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन (फिजिकल मोड) लिए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा, वह इस मामले में केरल सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं। पीठ ने उम्मीद जताई कि संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा में एहतियात बरती जाएगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने इस मामले में तब दखल दिया था जब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका थी। लेकिन अब इसके जल्द आने की उम्मीद नहीं दिख रही है